आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई के दंगों के सिलसिले में इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को सजा सुनाई है। इन लोगों को 2 साल पहले हुए दंगों के दौरान पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हमले में शामिल होने का दोषी पाया गया था। अदालत ने 59 लोगों को 10 साल और 16 लोगों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। 34 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल अहमद चट्ठा, अशरफ खान सोहना, शेख राशिद शफीक और कंवल शौजाब जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया। PTI ने इस फैसले की निंदा की है और इसे ‘फर्जी मामलों और फर्जी गवाहों’ पर आधारित बताया है।
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