संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार जांचकर्ता, रिचर्ड बेनेट ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा कि तालिबान शासन ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए कानूनी और न्यायिक प्रणालियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जो मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है।
बेनेट ने बताया कि 2021 में सत्ता में आने के बाद, तालिबान ने 2004 के संविधान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को रद्द कर दिया, जिसमें बलात्कार, बाल विवाह और जबरन विवाह के खिलाफ कानून भी शामिल थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने पिछली अमेरिकी समर्थित सरकार के सभी न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें लगभग 270 महिला न्यायाधीश भी शामिल थीं। उनकी जगह कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा वाले लोगों को नियुक्त किया गया, जिन्हें कानून और न्याय की कोई समझ नहीं थी और वे तालिबान के आदेशों पर फैसले सुनाते थे। इसके अलावा, तालिबान ने कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों पर भी नियंत्रण कर लिया और पिछली सरकार के सभी अफगान कर्मियों को हटा दिया।
बेनेट ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद से महिलाओं और लड़कियों की स्थिति और भी खराब हो गई है। छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोजगार पर भी प्रतिबंध है, और महिलाओं को पार्क, जिम और हेयरड्रेसर जैसे कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका गया है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान उजागर करना भी अब प्रतिबंधित है। बेनेट ने कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण तालिबान पश्चिम से अलग-थलग पड़ गया है, और उसे केवल रूस द्वारा मान्यता दी गई है।
तालिबान का दावा है कि वे इस्लामी शरिया कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी विद्वानों का कहना है कि उनका कानून अन्य मुस्लिम-बहुल देशों से भिन्न है और इस्लामी सिद्धांतों का पालन नहीं करता है।
बेनेट ने कहा कि तालिबान के अधीन महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं हैं। उनके पास कोई महिला न्यायाधीश या वकील नहीं हैं, और पुलिस और अन्य संस्थानों में भी कोई महिला अधिकारी नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। यदि कोई महिला शिकायत दर्ज कराती है, तो उसके साथ एक पुरुष का होना अनिवार्य है, जिससे अनेक बाधाएं पैदा होती हैं।
बेनेट ने बताया कि तालिबान की अदालतें अक्सर महिलाओं द्वारा दायर शिकायतों को खारिज कर देती हैं और तलाक, बच्चों की हिरासत और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मामलों को स्वीकार करने में आनाकानी करती हैं। महिलाओं को पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि स्थानीय बुजुर्गों की परिषदों या धार्मिक नेताओं से मदद मांगना, लेकिन ये सभी प्रणालियाँ पुरुष-प्रधान हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है।
बेनेट ने अंतरराष्ट्रीय न्याय की अपील की और सभी देशों से अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICJ) में लाने में मदद करने का आग्रह किया, क्योंकि तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है।