लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को नियंत्रित करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल का उद्देश्य 45 करोड़ से अधिक गेमर्स को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से बचाना है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिल पेश किया है, जिसका लक्ष्य सट्टेबाजी वाले गेम पर प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। बिल का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। विज्ञापनदाताओं को भी दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
Trending
- आर्यन खान: ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की तैयारी में लगे 4 साल
- Google Pixel Watch 4: 40 घंटे की बैटरी लाइफ और नई सुविधाएँ
- टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए ब्रोंको टेस्ट: जानें फिटनेस का नया पैमाना
- रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना: भ्रामक विज्ञापन बने मुसीबत
- मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट में SIT जांच की मांग
- पाकिस्तान कई हवाई मार्ग बंद कर रहा है: एक संभावित सैन्य योजना?
- Bigg Boss 19: कौन होगा सबसे महंगा कंटेस्टेंट? देखें कौन है लिस्ट में टॉप पर!
- ऑनलाइन गेमिंग बिल: 20,000 करोड़ का नुकसान रोकने की तैयारी