रायपुर। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण (नालासा) नई दिल्ली के तत्वाधान में 9 सितंबर को देश भाईचारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर की ओर से प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोर्ट जिला और तालुका कोर्ट (व्यवहार कोर्ट) में मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित प्रकरण, 138 एनआइ एक्ट, चेक बाउंस का एपिसोड धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता और मेट्रोमोनियल डिस्प्यूट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व शामिल है। एसोसिएटेड एपीके, एसोसिएटेड रिलेटिव रिलेटेड एपी-लिटिगेशन प्रकरण, एसोसिएटेड कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी, एसोसिएटेड कंसल्टेंसी, एसोसिएटेड कंसल्टेंसी, एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एसोसिएटेड रिलेटिव रिलेटेड रिलेटेड एपिसोड, एसोसिएटेड कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी, नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद में एसोसिएटेड एसोसिएटेड एपी-लिटिगेशन प्रकरण, एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट -मुकदमा प्रकरण, बँटवारा पर यदादाश्त के आधार, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक बैंच प्रकरण, बँटवारा पर व्यवसाय के आधार, दंड प्रक्रिया संहिता 145 के किराये के मामले, किराया नियंत्रण अधिनियम, सुखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ व्यवहार पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नाम परिवर्तन के मामले और अन्य प्रकृति के सभी मामले शामिल और चिन्हांकित कर के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जायेंगे।
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