रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को आखिरकार देवघर के एक मामले में न्याय मिल गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई क्रिमिनल याचिका और प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। यह मामला गौ तस्करों से कथित मारपीट से जुड़ा था, जिसके संबंध में देवघर के मनोहरपुर थाने में केस संख्या 281/23 दर्ज की गई थी।
इस FIR के दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई। सांसद दुबे की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, पार्थ जालान और स्मिता सिन्हा ने न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा।
सभी पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय से सांसद निशिकांत दुबे को न केवल कानूनी बल्कि मानसिक तौर पर भी बड़ी राहत मिली है। न्यायालय का यह आदेश उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को समाप्त करता है।
