जगन्नाथपुर थाना पुलिस, पश्चिमी सिंहभूम ने ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर मामले का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर साइबर अपराधी को दबोचा है। इस गिरफ्तारी ने एक युवती को उस भयावह जाल से मुक्त किया जिसमें वह फंसी हुई थी। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई।
जानकारी के अनुसार, बिहार के औरंगाबाद निवासी मो. शमसेर अली उर्फ मो. शमशेर आलम (39) ने युवती से दोस्ती करते हुए उसे शादी का मीठा सपना दिखाया। विश्वासघात तब हुआ जब उसने युवती की निजी और आपत्तिजनक तस्वीरों को हथियार बनाकर उससे पैसों की मांग शुरू कर दी।
**प्रेम प्रपंच के बाद दहेज का खेल**
पुलिस उपाधीक्षक (एसडीपीओ) राफएल मुर्मू ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी और पीड़िता के बीच बातचीत लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स – फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शुरू हुई थी। आरोपी ने सुनियोजित तरीके से युवती का विश्वास जीता, लेकिन 2023 में वह दहेज की मांग को लेकर पीछे हट गया। इतना ही नहीं, आरोपी के भाई निसार अली ने उसकी शादी बिहार की एक अन्य युवती से करा दी।
**डिजिटल ब्लैकमेलिंग का तरीका**
शादी से मुकरने के बाद भी, आरोपी युवती से संपर्क बनाए रखा। इसी दौरान उसने आपत्तिजनक सामग्री तैयार की। बाद में, उसने इन तस्वीरों को ऑनलाइन प्रसारित कर दिया। फिर, इन तस्वीरों को हटाने के बदले युवती और उसके परिवार से 5 लाख रुपये की उगाही करने का प्रयास किया। धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो इन तस्वीरों को और भी बड़े पैमाने पर फैला देगा। इस धमकी के कारण पीड़िता अत्यधिक मानसिक दबाव और पीड़ा से गुजर रही थी।
**कानूनी शिकंजा और सबूतों की बरामदगी**
पीड़िता की शिकायत पर जगन्नाथपुर थाने में केस संख्या 73/25 दर्ज की गई। मो. शमसेर अली और निसार अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77/308(2)/3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(ई), 67 और 67(ए) के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 8 दिसंबर 2025 को औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र के बटूरी गांव में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो पाई गईं। पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करते हुए, नियमानुसार जब्त कर लिया है।
