पूर्वी सिंहभूम जिले की 45-घाटशिला विधानसभा सीट के लिए बहुप्रतीक्षित उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। सोमवार को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में नामांकन संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया।
घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र को इस उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। अभ्यर्थी अनुमंडल कार्यालय, घाटशिला में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए 13 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा के बाद से पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अब ईवीएम पर प्रत्येक उम्मीदवार का रंगीन फोटो, नाम और सीरियल नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में छपे होंगे। यह पहल आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है।
मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और मतदान प्रतिशत में सुधार लाने के लिए, स्वीप (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) के तहत विभिन्न जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले की सभी सीमाओं पर, चाहे वे अंतरराज्यीय हों या अंतरजिला, चौकसी बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, जैसे मादक पदार्थों, शराब, या नकदी का परिवहन, या उपहार वितरण को रोकना है।
सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। विशेष रूप से, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए वाहन, व्हीलचेयर, रैंप और स्वयंसेवकों की सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रशासन सोशल मीडिया सहित सभी प्रचार माध्यमों पर भी पैनी नजर रखे हुए है, ताकि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।