रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में बदलाव किया है। अब, सभी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में तकनीकी सुधार सितंबर तक पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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