झारखंड में 15 साल पुराने भूमि घोटाले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी को दोषी पाया गया है। सीबीआई अदालत ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए एनोस एक्का को 7 साल की जेल और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि उनकी पत्नी मेनन एक्का को भी 7 साल की सजा और 2.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यह मामला सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर फर्जी पतों का इस्तेमाल करते हुए आदिवासी जमीन खरीदने से जुड़ा है। अदालत ने तत्कालीन एलआरडीसी, रांची कार्तिक कुमार प्रभात सहित अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई है। कुछ को पांच साल और कुछ को चार साल की सजा दी गई है। एक आरोपी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
एनोस एक्का पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए 1.18 करोड़ रुपये से अधिक की आदिवासी जमीन खरीदी थी। इस मामले में कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और 2012 में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 29 अगस्त को अदालत ने नौ लोगों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 30 अगस्त को सजा सुनाई गई।
एनोस एक्का ने रांची के हिनू, ओरमांझी, नेवरी और चुटिया सिरम टोली मौजा स्टेशन रोड में जमीन खरीदी थी, जो मार्च 2006 से मई 2008 के बीच खरीदी गई थी।