झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य की जेलों में खाली पदों के मुद्दे पर सुनवाई की। अदालत ने एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की दलीलें सुनीं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने सरकार को इन खाली पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। राज्य सरकार ने पहले संकेत दिया था कि मॉडल जेल मैनुअल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियां की जा रही हैं।
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