राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक, 2021 को मंजूरी मिलने के बाद झारखंड सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह विधेयक, जिसे झारखंड विधानसभा ने पारित किया था, 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू बेचने जैसे तंबाकू से संबंधित अन्य अपराधों से भी निपटता है।
Trending
- नागार्जुन की सफलता की कहानी
- बुलेट ट्रेन परियोजना: स्टेशन निर्माण अंतिम चरण में
- यूक्रेन संकट: ट्रंप की भूमिका और यूरोप में बढ़ता खतरा
- एशिया कप से पहले कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पर मंडराया खतरा, यूएई की पिच करेगी परीक्षा
- व्हाइट हाउस: राष्ट्रपति ट्रंप 23 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे
- बॉर्डरलैंड में एलिस सीज़न 3: रिलीज की तारीख, स्टार कास्ट, कहानी और बहुत कुछ
- डायमंड लीग फाइनल: नीरज चोपड़ा को सिल्वर, वेबर ने मारी बाजी
- संगमनेर में शिवसेना विधायक अमोल खताल पर हमला: घटना और प्रतिक्रियाएँ