चुनावी रणनितिज्ञ प्रशांत किशोर को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पाया है कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में शामिल है।
बिहार के रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि प्रशांत किशोर का नाम बूथ संख्या 621 (पार्ट 367, मिडिल स्कूल, कोनर, उत्तरी खंड) में EPIC नंबर 1013123718 के साथ दर्ज है।
इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उनके नाम की सूची होने की जानकारी सामने आई है। भवानीपुर में उनका मतदान केंद्र सेंट हेलन स्कूल, बी. रानीशंकरी लेन में स्थित बताया गया है।
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं हो सकता। ऐसा पाए जाने पर धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
प्रशांत किशोर को इस मामले में तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल कर स्पष्ट करना होगा कि उनका नाम दो अलग-अलग राज्यों की मतदाता सूची में कैसे दर्ज हो गया।
यह नोटिस ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष सघन संशोधन कर रहा है। इसके अलावा, बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिनके लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है।
फिलहाल, अपनी ‘जन सुराज यात्रा’ के तहत बिहार में सक्रिय प्रशांत किशोर ने इस नोटिस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
