गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों और असम से सटे इलाकों में AFSPA की अवधि बढ़ा दी है। यह निर्णय कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले अगले छह महीने तक अशांत क्षेत्र रहेंगे, साथ ही नामसाई जिले के कुछ पुलिस थाना क्षेत्र भी।
यह घोषणा AFSPA की धारा 3 के तहत की गई है और 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। मणिपुर में भी, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, AFSPA की अवधि बढ़ा दी गई है। नगालैंड के कई जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों में भी यह कानून लागू रहेगा।
AFSPA सशस्त्र बलों को तलाशी, गिरफ्तारी और आवश्यकतानुसार गोली चलाने की अनुमति देता है। इस कानून की अक्सर आलोचना होती है। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।