एक व्यक्ति को एक अदालत ने एक साल की सौतेली बेटी के साथ बलात्कार का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। स्थानीय अदालत ने 14 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर ली।
अभियोजन पक्ष के वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
लड़की की मां ने 20 जुलाई को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को जब वह धान रोपने गई थी, तो उसके पति ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। उसने कहा कि लड़की को चोटें आई थीं और उसके निजी अंग से खून बह रहा था।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि 12 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया गया था, और अदालत ने 15 सितंबर से रोजाना कार्यवाही शुरू की थी।
दिल्ली कोर्ट ने धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
एक अन्य मामले में, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गिरफ्तार गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने और विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव, बचाव पक्ष के वकील प्रदीप राणा और शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
आदेश 27 सितंबर को सुनाया जाएगा, जब आरोपी को भी अदालत में पेश किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज अदालत में चलाई।