सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फेमा अधिनियम के तहत उनके एनजीओ, सेकमोल की जांच शुरू करने की उम्मीद है। रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि सेकमोल विदेशी दान और धन का सटीक विवरण देने में विफल रहा है, और एफसीआरए अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। संस्थान पर विदेश से प्राप्त धन वापस करने में भी विफल रहने का आरोप है। इस बीच, गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के तहत वांगचुक का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है।
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