प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने असम में ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े जमीन घोटाले के सिलसिले में 94.22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने 18 सितंबर 2025 को राजेंद्र नाथ से संबंधित आठ संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। यह मामला उस सोसाइटी से जुड़ा है जिसमें IAS, IPS और IFS अधिकारी शामिल हैं।
ED ने यह कार्रवाई गुवाहाटी के बेसिस्था पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी। FIR में सौतिक गोस्वामी और राजेंद्र नाथ सहित कई अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया था।
FIR के अनुसार, सोसाइटी ने 86 बीघा जमीन खरीदने के लिए सौतिक गोस्वामी को 3.60 करोड़ रुपये अग्रिम दिए थे, लेकिन न तो जमीन मिली और न ही पैसे वापस मिले। केवल 50 लाख रुपये लौटाए गए, जबकि 3.10 करोड़ रुपये का गबन किया गया। इस रकम को अपराध से अर्जित आय माना गया।
ED की जांच में सामने आया कि सौतिक गोस्वामी ने जमीन हथियाने के लिए राजेंद्र नाथ के साथ एक निजी समझौता किया था। राजेंद्र नाथ को इसके बदले मोटी रकम दी गई थी, जिसके सबूत के तौर पर नकदी लेनदेन की रसीदें और बयान मिले हैं। धोखाधड़ी के बाद, राजेंद्र नाथ ने 2016 से 2023 के बीच कई संपत्तियां खरीदीं, जिसके लिए वह वैध आय का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए।
ED ने असम के कुकुरमारा, जोगीपारा, बर्हंती मणियारी, बंगारा, कवाईमारी और रामपुर गांवों में स्थित जमीनों को जब्त किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
