इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 558 मदरसों की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन मदरसों को अंतरिम राहत देते हुए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाई है। ये मदरसे सरकारी और अनुदानित हैं। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
दरअसल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर ईओडब्ल्यू को इन मदरसों की जांच करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह रोक लगाई। याचिका में आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को 17 नवंबर 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सरकार के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने सुनाया।