पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां, हीराबेन मोदी से संबंधित डीपफेक वीडियो मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इस विवादास्पद वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान दिया।
कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस एआई-जनरेटेड वीडियो में, पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है, तभी उनकी मां हीराबेन आती हैं और उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर फटकार लगाती हैं। वीडियो में हीराबेन कहती हैं, ‘अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी कतारों में खड़ा किया। अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमानजनक बैनर और पोस्टर भी छपवा रहे हो। राजनीति के नाम पर तुम कितना नीचे गिरोगे?’