सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धाराओं पर रोक लगाने की याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। कई याचिकाकर्ताओं ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को मुस्लिम संपत्तियों का ‘बढ़ता अधिग्रहण’ बताया था। 22 मई को, CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने तीन दिनों से अधिक समय तक याचिकाओं की सुनवाई के बाद इस अधिनियम पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने इस अधिनियम को सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के ‘अवैध कब्जे’ पर एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में बरकरार रखा, जबकि दायर याचिकाओं ने वक्फ कानून में किए गए व्यापक सुधारों की संवैधानिकता को चुनौती दी।
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