प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता, एस. विग्नेश शिशिर को तलब किया है, जिसने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें 9 सितंबर को ED के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ED सूत्रों के अनुसार, शिशिर को फेमा (FEMA) के तहत आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने को कहा गया है।
ED फेमा के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
शिशिर ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और ईमेल हैं, जो दिखाते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस वजह से चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शिशिर को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर कर रहा है और उसे धमकियां मिल रही हैं। शिशिर को जांच के लिए रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में भी पेश होना पड़ रहा है।
शिशिर ने बताया कि उनकी शिकायत पर सीबीआई जांच कर रही है और उन्होंने दिल्ली में एजेंसी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में जानकारी के लिए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा है।