दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपित शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता।
हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी होनी बाकी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को शरजील इमाम के साथ-साथ उमर खालिद, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद ने सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया था।
यह मामला नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। शरजील इमाम पर दंगों का षड्यंत्र रचने का आरोप है। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।