इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह याचिका वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायमूर्ति समीर जैन ने राहुल गांधी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अंतिम निर्णय आने तक, विशेष जज के आदेश पर रोक रहेगी। मामला पिछले साल अमेरिका में सिखों पर दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से संबंधित है।
दरअसल, वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने इस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को गलत और न्यायिक क्षेत्र से बाहर बताया गया है। राहुल गांधी ने पिछले साल अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, जिसको लेकर विवाद हुआ था।