राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2021 में आयोजित उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह निर्णय छात्रों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद आया है। अदालत ने पहले पासिंग आउट परेड और प्रशिक्षु उप-निरीक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा का लक्ष्य कुल 859 पदों को भरना था। राजस्थान के विशेष अभियान समूह (एसओजी) की जांच में डमी उम्मीदवारों और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ता हरेंद्र नील ने कहा, ‘अदालत ने कहा कि पेपर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, और ब्लूटूथ गिरोह भी इसमें शामिल था। अदालत ने कहा कि अगर भर्ती जारी रही तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।’ उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया।
एडवोकेट ओपी सोलंकी ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ‘राज्य के लोग समझ गए हैं कि एक अच्छा फैसला क्या होता है और न्याय क्या होता है। यह फैसला 4 साल बाद आया, लेकिन यह एक बहुत अच्छा फैसला है। हम सभी बहुत खुश हैं।’
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