सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर 11 अगस्त के अपने आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया, जिससे आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने और नसबंदी के बाद छोड़ने की अनुमति मिल गई। कोर्ट ने बताया कि यह रिहाई केवल उन आवारा कुत्तों पर लागू होती है जो रेबीज से मुक्त हैं और आक्रामक नहीं हैं। 11 अगस्त को, कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए।
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