सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नसबंदी के बाद कुत्तों को उनके मूल निवास स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने हिंसक कुत्तों को अलग रखने का भी निर्देश दिया है।
यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के अलावा पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन देने पर भी रोक लगाई है। अदालत का मानना है कि खुले में भोजन देने से लोगों को रेबीज का खतरा हो सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो आवारा कुत्तों की देखभाल करते हैं, क्योंकि पहले कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था जिसका विरोध हुआ था।