सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर एक कार्टून बनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उन्हें 10 दिनों के भीतर माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान, मालवीय के वकील ने अदालत को बताया कि वह फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्यंग्य चित्र हटा देंगे और माफीनामा जारी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत से पोस्ट को हटाने का विरोध किया, क्योंकि मामले की जांच अभी जारी है। हालांकि, कोर्ट ने मालवीय को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी।
यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें मालवीय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। कार्टून में आरएसएस की वर्दी पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी इंजेक्शन लगा रहे थे। मालवीय ने दावा किया कि यह कार्टून कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन के असर पर आधारित था।