आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार नीति की घोषणा की है, जिसके अनुसार तिरुपति हवाई अड्डे को छोड़कर, सभी हवाई अड्डों पर बार खोले जाएंगे। नई नीति, जिसे जीओ एमएस नंबर 275 के माध्यम से जारी किया गया है, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक लागू रहेगी। बार खोलने के नियम आसान किए गए हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश आवश्यक होगी। बार शहरी निकायों और पर्यटन स्थलों में खोले जा सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थानों पर नहीं। तिरुपति में बार प्रतिबंधित रहेंगे, विशेष रूप से प्रमुख मार्गों पर। लाइसेंस शुल्क जनसंख्या पर आधारित होगा और गीता कुलालु समुदाय के लिए 10% आरक्षण होगा, जिसमें लाइसेंस शुल्क पर 50% छूट मिलेगी। लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी से दिए जाएंगे और शुल्क किश्तों में चुकाया जा सकता है।
Trending
- ओहो एंथन बेबी: एक त्रुटिपूर्ण लेकिन पसंद आने वाली फिल्म
- भुवनेश्वर कुमार ने युवराज सिंह को किया बोल्ड, शर्मा जी के बेटे की तूफानी पारी
- जुलाई में हैचबैक कारों की बिक्री: वैगनआर बनी नंबर 1, टियागो पीछे
- राजनांदगांव हाईवे पर हादसा: ट्रक ने मवेशियों को रौंदा, 9 पशुओं की मौत
- भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम: 2040 तक चंद्रमा पर उतरने और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना
- सुरक्षा गार्ड से बॉलीवुड स्टार बनने की कहानी: हेमंत बिरजे
- AI: गेमिंग की दुनिया बदल रही है
- राशिद खान और सैम करन ने द हंड्रेड में मचाया धमाल, ओवल इन्विंसिबल की जीत