केंद्र सरकार ने निजी कारों, जीपों और वैन चालकों के लिए राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और टोल भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास पेश किया है। यह स्वतंत्रता दिवस पर चीजों को आसान बनाने के उद्देश्य से एक वार्षिक पास लेकर आया है।
यह पास RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक का उपयोग करता है, जिससे वाहन से जुड़े प्रीपेड खाते से टोल शुल्क अपने आप कट जाता है। इससे यात्रियों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
फास्टैग वार्षिक पास क्या है?
यह एक वार्षिक प्रीपेड सुविधा है, जो केवल गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध है। इस पास की मदद से, कोई भी हर टोल प्लाजा पर भुगतान किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगातार यात्रा कर सकता है।
यह पास कहां मान्य है?
वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है। यह पास राज्य सरकार द्वारा संचालित या निजी टोल सड़कों पर लागू नहीं होगा; वहां सामान्य फास्टैग शुल्क लागू होंगे।
आप पास कैसे खरीद सकते हैं?
- राजमार्ग यात्रा ऐप या एनएचएआई/एमओआरटीएच वेबसाइट पर जाएं।
- वाहन नंबर और फास्टैग आईडी से लॉग इन करें।
- सुनिश्चित करें कि फास्टैग सक्रिय है और वाहन से जुड़ा है।
- 3000 रुपये का भुगतान करें।
- पास आपके मौजूदा फास्टैग से जुड़ जाएगा।
इसका उपयोग कौन कर सकता है?
जिन वाहन मालिकों का फास्टैग वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) से जुड़ा है, वे इस पास के लिए पात्र हैं। यदि आपका फास्टैग केवल चेसिस नंबर पर जारी किया गया है, तो वीआरएन और मोबाइल नंबर अपडेट करना आवश्यक है।
जो पहले से ही फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नया टैग लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका केवाईसी अपडेट है, तो यह पास उनके टैग पर सक्रिय किया जा सकता है।
यह पास किसी अन्य वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। इसके अलावा, जिन वाहनों की जानकारी अधूरी है (जैसे वीआरएन या मोबाइल नंबर), उन्हें पहले अपडेट करना होगा।