चुनाव आयोग ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन दलों ने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ये सभी दल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) थे, जिन्हें कर छूट जैसे विशेषाधिकार प्राप्त थे। चुनाव आयोग ने बताया कि ये पार्टियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत थीं। अब, इन दलों को चुनाव लड़ने और अन्य लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और जो दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। प्रभावित दल 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं।
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