दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं और आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं। शाह 2019 से न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ समान प्रकृति के 24 मामले दर्ज हैं और जेकेडीपीएफ के अध्यक्ष के रूप में गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने माना कि शाह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जमानत अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा।
Trending
- मुख्यमंत्री के हाथों मिलेगा श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख की प्रोत्साहन राशि
- छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव
- मुख्यमंत्री श्री साय की अभिनव पहल: डिजीलॉकर के माध्यम से लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत
- विशेष: ‘स्टोलेन’ टीम ने फिल्म की सफलता, रिलीज में देरी, इंडस्ट्री के समर्थन और बहुत कुछ पर बात की: ‘यह भारतीय सिनेमा का नया तरीका है’
- गतका को पायथियन खेलों में शामिल किया गया, अगले साल मास्को में होंगे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले
- भागलपुर में शिक्षक पर दो छात्राओं के अपहरण का आरोप, पुलिस ने शुरू की तलाश
- छत्तीसगढ़ पुलिस: उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर हिंदी का उपयोग
- गतका अब पायथियन खेलों का हिस्सा, अगले वर्ष होंगे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट