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    Home»India»शब्बीर शाह को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, आरोपों को सही माना
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    शब्बीर शाह को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, आरोपों को सही माना

    Indian SamacharBy Indian SamacharJune 13, 20251 Min Read
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    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं और आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं। शाह 2019 से न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ समान प्रकृति के 24 मामले दर्ज हैं और जेकेडीपीएफ के अध्यक्ष के रूप में गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने माना कि शाह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जमानत अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा।

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