कोच्चि: मलयालम रैपर वेदन को जल्द ही विदेश में संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे वेदन की अग्रिम जमानत की शर्तों में महत्वपूर्ण ढील दी है, जिससे वे अपनी आगामी अंतरराष्ट्रीय कॉन्सर्ट टूर पर जा सकेंगे।
न्यायमूर्ति सी. प्रदीप कुमार ने वेदन (असली नाम हिरादास) के लिए दो प्रमुख शर्तों को हटा दिया, जिनमें राज्य से बाहर यात्रा पर प्रतिबंध और हर रविवार को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी लगाना शामिल था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वेदन को विदेश यात्रा पर निकलने से पहले जांच अधिकारी को सूचित करना होगा।
इस निर्णय से रैपर 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक दुबई, कतर, फ्रांस और जर्मनी में होने वाले अपने संगीत कार्यक्रमों में भाग ले पाएंगे।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार किया कि वेदन यदि जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करें और विदेश यात्रा की पूर्व सूचना दें, तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, “सबूतों के आधार पर, याचिकाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर और पूर्व सूचना के साथ जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा, जिससे शर्त संख्या 3 और 5 समाप्त हो जाती है।”
यह मामला पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ जब एक दलित संगीत शोध छात्रा ने एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में वेदन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। छात्रा का आरोप था कि वेदन ने उसे संगीत सुनने के बहाने अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की।
इस संबंध में रैपर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी), 354, और 354ए(1)(i) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वेदन को पहले सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन उन्होंने आवागमन पर लगे प्रतिबंध और साप्ताहिक पेशी की शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
 
									 
					