कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने लोकप्रिय मलयालम रैपर वेदन को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की कुछ शर्तों में ढील दी है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा लगाई गई उन दो प्रमुख शर्तों को हटा दिया है, जो उन्हें राज्य से बाहर जाने और हर रविवार को जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देने से रोकती थीं। इस फैसले से रैपर वेदन अपने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय संगीत दौरे पर जा सकेंगे।
न्यायमूर्ति सी. प्रதீप कुमार की अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। वेदन, जिनका वास्तविक नाम हिरदास है, अब 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक दुबई, कतर, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में अपने लाइव प्रदर्शन के लिए यात्रा कर सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेदन को देश से बाहर जाने से पहले जांच अधिकारी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अभियोजन पक्ष ने भी अदालती कार्यवाही के दौरान वेदन की शर्तों में ढील देने पर सहमति जताई, बशर्ते वह जांच अधिकारी के बुलावे पर उपस्थित हों और यात्रा की पूर्व सूचना दें।
अदालत के आदेश में कहा गया, “प्रस्तुत की गई दलीलों के आलोक में, याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है: शर्त संख्या 3 और 5 को हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता को आवश्यकतानुसार, पूर्व सूचना के साथ, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।”
इस रैपर के खिलाफ दिसंबर 2022 में यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एक दलित संगीत शोधकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वेदन ने उसे संगीत सुनने के बहाने अपने घर बुलाया, अश्लील बातें कीं और फिर हमला करने का प्रयास किया।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(b), 354, और 354A(1)(i) के तहत FIR दर्ज हुई थी। वेदन को पहले सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन उन्होंने राज्य से बाहर यात्रा करने और साप्ताहिक पुलिस पेशी की शर्तों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
