सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा, और पांच अन्य की जमानत को रद्द कर दिया। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह दोषपूर्ण था और इसमें कई कमियां थीं। शीर्ष अदालत ने कहा, ”उच्च न्यायालय का आदेश विवेकाधिकार के यांत्रिक प्रयोग का उदाहरण है। जमानत से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।
Trending
- पत्रलेखा और राजकुमार राव के घर आई नन्ही कली, 4वीं एनिवर्सरी पर डबल सेलिब्रेशन
- बाबर आजम का सेंचुरी का सूखा खत्म, पाकिस्तान के लिए बनाया नया ODI रिकॉर्ड
- रांची: धुर्वा डैम में अनियंत्रित कार गिरने से 3 पुलिसकर्मियों की मौत, हथियार भी मिले
- लाल किला धमाका: सीसीटीवी में कैद 40 फुट नीचे की गूंज, 13 की मौत, 3 कार बम मिले
- महंगाई पर लगाम? ट्रंप ने बीफ, कॉफी, फलों पर टैरिफ हटाया, चुनावी दबाव का असर
- NDA का बिहार विजय: महिलाओं को कैश ट्रांसफर बना तुरुप का इक्का!
- 3200 KG बारूद, 32 कारें: भारत ने टाला दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला
- Priyank Sharma के पिता का निधन, एक्टर ने शेयर की यादें और जताया दुख
