रायपुर। UGC ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी आयोग को नहीं भेजी। इन विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के तीन संस्थान – अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर शामिल हैं। 10 जून 2024 को, UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन से संबंधित जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था ताकि छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शिता मिल सके। साथ ही, निरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज भी भेजने थे। इन विश्वविद्यालयों ने ऐसा नहीं किया।
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