रायपुर। शराब पीने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बाद, राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर इस बारे में निर्देश जारी कर रहे हैं। दरअसल, हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। सरकार इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करती है, जिसके कारण शराब की दुकानें बंद रहती हैं।
मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट शराब की फुटकर दुकानों के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में “शुष्क दिवस” मनाया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब की दुकानें, दुकानों से जुड़े अहाते और एफ.एल. 4 (क) लाइसेंस वाले परिसर में स्थित व्यावसायिक क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार लिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शुष्क दिवस के आदेश का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, कलेक्टर सरगुजा ने जिले में “गांधी जयंती” 2 अक्टूबर 2025 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले की सभी देशी कम्पोजिट शराब की दुकानें, विदेशी कम्पोजिट शराब की दुकानें, प्रीमियम विदेशी शराब की दुकानें, उनसे जुड़े अहाते, एफ.एल.8 और शराब भंडार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दिन शराब की बिक्री, परिवहन और सेवा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने इस आदेश के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।