छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को तलाक की मंजूरी दी, जिसमें पत्नी ने पति को ‘पालतू चूहा’ कहा और ससुराल वालों से अलग रहने की ज़िद की। कोर्ट ने इसे क्रूरता माना।
रायपुर के एक दंपत्ति की शादी के बाद, पत्नी ने ससुराल से अलग रहने पर ज़ोर देना शुरू कर दिया और पति को अपशब्द कहने लगी। पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया।
पति ने बताया कि पत्नी उसे ‘पालतू चूहा’ कहती थी, और उसके माता-पिता से अलग रहने के लिए दबाव डालती थी। हाई कोर्ट ने माना कि इस तरह की अलगाववादी मांगें वैवाहिक संबंधों को तोड़ सकती हैं। कोर्ट ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताया।
पत्नी ने भी आरोप लगाए, लेकिन वे खारिज कर दिए गए। कोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपये का गुजारा भत्ता और बेटे के लिए मासिक भत्ते का आदेश दिया।