कोरबा में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया और बाद में पेचकस से उसके सीने पर 51 बार वार करके उसकी हत्या कर दी। यह खौफनाक घटना सीएसईबी चौकी क्षेत्र में हुई। हत्या की वजह गर्लफ्रेंड का किसी और लड़के से बात करना था। आरोपी, जो पेशे से बस कंडक्टर था, गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना भरने में विफल रहने पर उसे 18 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। लड़की (20) की किसी और लड़के से बातचीत के बाद, लड़के ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन लड़की नहीं मानी। इससे नाराज होकर, बस कंडक्टर ने लड़की की हत्या की साजिश रची।
सहबान खान, जो गुजरात का रहने वाला था, जयपुर में एक किराये के मकान में रहता था और चिश्ती बस सर्विस में कंडक्टर का काम करता था। यह बस कोरबा से जयपुर के बीच चलती थी। लड़की मदनपुर इलाके में पढ़ रही थी और बस से यात्रा करती थी। कंडक्टर और लड़की के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई।
जब दोनों शादी करने वाले थे, तभी लड़की किसी और लड़के से बात करने लगी। इससे गुस्साए लड़के ने उसे धमकी दी और उसकी मां को फोन करके कहा कि अपनी बेटी को किसी और से बात करने से रोको, वरना दोनों को मार दिया जाएगा।
24 दिसंबर को, लड़का गुजरात के अहमदाबाद से फ्लाइट से रायपुर आया, फिर कोरबा गया और एक होटल में रुका। इसके बाद, वह लड़की के घर गया, जहां दोनों के बीच बहस हुई। झगड़े के बाद, लड़के ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से उसके सीने पर 51 बार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद, वह फ्लाइट से गुजरात भाग गया।
घटना के बाद, लड़की के घर वालों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। घटना स्थल पर खून से सना पेचकस, जूते, शर्ट, इयरफोन और कंडोम पैकेट जैसे सबूत मिले। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने डेढ़ महीने बाद आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3 (2) (W) के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।