सूरजपुर में जिला पंचायत की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सेमराखुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-26 तक 131 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आवास प्लस योजना के अंतर्गत 22 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत करने के लिए पंचायत सचिव ने आधार सहमति जमा नहीं की, जबकि 73 स्वीकृत आवासों का निर्माण भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इससे पता चलता है कि पंचायत सचिव सुखदेव प्रसाद ने आवास और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण नहीं किया और न ही उन्हें पूरा करने में दिलचस्पी दिखाई। जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। पंचायत सचिव ने अपने पद के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता दिखाई है। यह छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियमों का उल्लंघन है।
इसके परिणामस्वरूप, सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान, उन्हें जनपद पंचायत प्रतापपुर में रिपोर्ट करना होगा और नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।