सूरजपुर जिले में 6 सितंबर को जिला पंचायत की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रतापपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमराखुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024-26 तक 131 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, आवास प्लस के तहत 22 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करने के लिए पंचायत सचिव ने अब तक आधार सहमति जमा नहीं की, और 73 स्वीकृत आवासों का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। इससे पता चलता है कि पंचायत सचिव सुखदेव प्रसाद ने ग्राम पंचायतों में बन रहे आवासों और अन्य निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया, और न ही निर्माण कार्यों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पंचायत सचिव ने अपने पद के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता दिखाई है। पंचायत सचिव का यह काम छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 और छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 का उल्लंघन है, जो कि गलत आचरण की श्रेणी में आता है।
इसलिए, सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान, उनका मुख्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर कार्यालय रहेगा। निलंबन की अवधि के दौरान, उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।