प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकी फंडिंग मामले में कार्रवाई करते हुए राजू खान की 6.34 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। यह मामला भारत में प्रतिबंधित संगठन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) और इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़ा है।
जांच रायपुर के खमतराई पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुई। एफआईआर में आरोप था कि खालिद नामक एक पाकिस्तानी व्यक्ति के इशारे पर भारत में कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकवादियों तक धन पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि धीरज साओ उर्फ धीरज कुमार खालिद के कहने पर कई बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था।
रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग व्यक्तियों से नकद जमा करवाकर यह धन जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान जैसे लोगों तक पहुंचाया गया। राजू खान इस नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके बैंक खाते में 48.82 लाख रुपये नकद जमा हुए। उसने 42.47 लाख रुपये SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए और लगभग 6.34 लाख रुपये कमीशन के तौर पर अपने पास रखे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सबूत मिले थे कि यह पैसा SIMI और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों तक पहुंच रहा था। 2013 में धीरज को रायपुर में गिरफ्तार किया गया। उसके चचेरे भाई श्रवण को भी गिरफ्तार किया गया था। उनसे मिली जानकारी के आधार पर मैंगलोर के जुबैर और आयशा को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय राजू खान फरार था। अब, इस मामले के सभी आरोपी रायपुर की सेंट्रल जेल में हैं।
ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 9.15 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। आगे की जांच जारी है, और ईडी इस मामले में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रहा है।