जांजगीर-चांपा से सामने आए एक मामले में, एक सहायक शिक्षक को फर्जी 12वीं की मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। नवागढ़ ब्लॉक के बेल्हा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में तैनात सहायक शिक्षक एलबी जनकराम चौहान को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।
यह मामला 2003 का है। जनकराम चौहान हाईस्कूल परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। फिर भी, उन्होंने फर्जी मार्कशीट का उपयोग करके नौकरी के लिए आवेदन किया और चयन सूची में अपना नाम दर्ज करवाया। जांच में पता चला कि उन्होंने जिस मार्कशीट का इस्तेमाल किया था, वह किसी और छात्र, धनरूप सिंह की थी। इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्हें सहायक शिक्षक एलबी के पद पर नियुक्त किया गया था।
इस धोखे का खुलासा तब हुआ जब किसी ने डीईओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू की। जनपद पंचायत नवागढ़ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि जनकराम चौहान द्वारा जमा की गई मार्कशीट नकली थी। उन्हें 13 मई 2024 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्कशीट का नंबर और सत्र 2003 से संबंधित छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था।
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि जनकराम चौहान ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके नौकरी प्राप्त करके छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण और अपील नियम 1966 की धारा 10 के तहत एक गंभीर कदाचार है। इसलिए उन्हें तुरंत नौकरी से हटा दिया गया।