हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं को बड़ी राहत देते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के आरोप हैं। प्रशासन का तर्क था कि अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को नष्ट करना कानून सम्मत है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। कोर्ट ने पुलिस को जब्त किए गए सामान की कॉपी याचिकाकर्ताओं और नगर निगम को देने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
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