राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन बीएड शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें पूर्व सेवा गणना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि उनकी पुरानी सेवा, जो उन्होंने बीएड योग्यता के साथ की थी, को अब वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।
डीपीआई ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा को छोड़कर बाकी सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया है। डीईओ को नए कर्मचारी कोड और सेवा पुस्तिकाएं बनाने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों की सेवा अवधि को वर्तमान पद की अर्हता सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा।