महिला के ट्रांसफर ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने दिया स्टेगन, जानिए क्या दिया तर्क…
बिलासपुर। रायपुर राजस्व विभाग में सुपरस्टार के पद पर बिक्री प्रेरणा सिंह के स्थिरीकरण आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थिरीकरण दिया है। महिला पिता की ओर से छह महीने से गर्भवती होने के साथ-साथ चार साल की बेटी की जिम्मेदारी का तर्क दिया गया था। इसे भी पढ़ें: विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ के मठ-मंदिर और मंदिर के ट्रस्टियों से आग्रह, गैर हिंदू से न लें प्रसाद का लेन-देन…
राजस्व विभाग ने 13 सितम्बर प्रेरणा सिंह का संग्रहालय रायपुर जिले से महासमुंद जिले में कर दिया था। इस प्रेरणा पर सिंह ने बिलासपुर हाई कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय के सचिव अभिषेक पांडे और दुर्गा मेहर के खिलाफ याचिका दायर की। इस तर्क में प्रस्तुत किया गया कि अल्ट्रासाउंड में लगभग छह महीने से अधिक का आरोप लगाया गया है।
शैतान ने बताया कि इसके साथ एक चार साल की बेटी की जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट के पति रायपुर में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी है। छह माह की गर्भावस्था में दादाजी का रायपुर से महासमुंद शिफ्ट होना और अपना समुद्र तट बेहद दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में गर्भपात और उसके गर्भस्थ शिशु के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए योग्य अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही एबेरियम के संग्रहालय पर स्थिरीकरण किये गये, जो कि शोरूम को बेचने के लिए रायपुर जिले में एक धार्मिक स्थल के रूप में दिए गए थे।