बिहार में शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि वह दूसरी बार इस अपराध में दोषी पाया गया। अदालत ने उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की विशेष उत्पाद शुल्क अदालत की न्यायाधीश शेफाली नारायण ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल होगी। यह मामला नरपतगंज (बथनाहा) थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक छोटे लाल चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी। दोषी प्रमोद यादव, जो नरपतगंज थाना क्षेत्र के जिमराही का निवासी है, पहले भी शराब तस्करी के मामले में पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भुगत चुका है। 6 अप्रैल 2023 को प्रमोद के घर से विभिन्न ब्रांडों की लगभग 15 लीटर शराब बरामद की गई थी।
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