दफ़्तर जाने की जल्दबाजी या किसी इमरजेंसी में अक्सर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। नियमों का उल्लंघन होते ही, सड़क पर लगे कैमरे तुरंत चालान जारी कर देते हैं। इन कैमरों की पैनी नज़र से बचना मुश्किल है, अगर आप नियम तोड़ेंगे तो चालान तय है।
चालान कटने के बाद, कई लोग लोक अदालत का इंतज़ार करते हैं ताकि ट्रैफिक चालान को कम पैसों में निपटाया जा सके। लोक अदालत में चालान की राशि कम हो सकती है या माफ भी हो सकती है। 2025 में अब तक दो लोक अदालतें आयोजित हो चुकी हैं और तीसरी लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
आज हम लोक अदालत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जैसे कि क्या कोई भी लोक अदालत जा सकता है? लोक अदालत जाने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए और लोक अदालत वाले दिन कौन से दस्तावेज़ साथ ले जाने चाहिए?
## लोक अदालत 2025 की अगली तारीख
2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च को, दूसरी 10 मई को आयोजित हुई थी और तीसरी 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अगर आपने 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन नहीं लिया है, तो अब आपको 13 दिसंबर 2025 तक इंतज़ार करना होगा।
## लोक अदालत 2025: आवश्यक दस्तावेज़
अगर आपने 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन लिया है, तो लोक अदालत जाने से पहले टोकन या अपॉइंटमेंट की प्रिंट आउट कॉपी ज़रूर साथ रखें। इसके बिना आपका काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें चालान और कोर्ट की जानकारी होती है।
## लोक अदालत 2025 का समय
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के X अकाउंट के अनुसार, लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। ध्यान रखें कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी समय इस दौरान लोक अदालत नहीं जा सकते।
आपने जिस समय के लिए टोकन लिया है, आपको उसी समय पर लोक अदालत पहुँचना होगा, देरी होने पर चालान माफ़ी या कम पैसे में निपटाने का मौका छूट जाएगा।
## लोक अदालत टोकन: ऑनलाइन टोकन कैसे लें
फिलहाल, लोक अदालत के लिए टोकन उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि टोकन की सीमा पूरी हो चुकी है। जिन लोगों ने टोकन लिया है, वे नोटिस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से टोकन बुक कर सकते हैं। अगली बार के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
* https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएँ।
* टोकन के लिए वाहन नंबर, इंजन या चेसिस नंबर दर्ज करें।
* पेंडिंग नोटिस होने पर आपको यहाँ दिखाई देगा।
* प्रिंट पर क्लिक करने पर, आपको तीन सवाल पूछे जाएँगे: कोर्ट का चुनाव, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव।
**ध्यान दें:** दिल्ली के बाहर के लोग NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) वेबसाइट से टोकन ले सकते हैं।