नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 22 सितंबर से दो मुख्य स्लैब होंगे: 5% और 18%। 40% की उच्च दर केवल पान मसाला, सिगरेट, शर्करा युक्त वातित पेय और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर लागू होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कई ऐसी चीजें जो मध्यम वर्ग अक्सर खरीदता है, अब 18% टैक्स स्लैब में आएंगी। इनमें टेलीविजन, एयर कंडीशनर और 350cc से कम इंजन वाली बाइक शामिल हैं।
सीतारमण के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “इन सुधारों का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और सभी के लिए व्यवसाय करना सरल बनाना है।