जीएसटी 2.0 के तहत नई दरों में बदलाव से आम जनता को फायदा होगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए कई वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यह निर्णय 22 सितंबर से प्रभावी होगा।
टायरों पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिसमें साइकिल, रिक्शा और एयरक्राफ्ट के टायरों को छोड़कर, रबर के नए न्यूमेटिक टायरों पर जीएसटी दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं। इसके साथ ही, ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी 18% कर दिया गया है, जिससे बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत मिलेगी।
रोड ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक क्षमता वाले) पर 18% टैक्स लगेगा। छोटे इंजन वाली कारें, जैसे पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कारें (1200 सीसी तक और 4 मीटर तक लंबाई वाली), और 1500 सीसी तक की डीजल कारें (4 मीटर से कम लंबाई वाली) अब कम टैक्स स्लैब में आएंगी, जिस से हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कार खरीदना सस्ता होगा।
थ्री-व्हीलर गाड़ियाँ और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी। एंबुलेंस और हाइब्रिड गाड़ियों (पेट्रोल-डीजल + इलेक्ट्रिक मोटर) पर भी टैक्स 18% होगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की कीमतें कम हो सकती हैं।