2017 में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) में 3 अगस्त 2025 को सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जिसे GST 2.0 का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद, 56वीं GST काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटा दिया गया, और अब मुख्य रूप से 5% और 18% के स्लैब ही लागू हैं। इस बदलाव से कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम हुआ है, जिनमें वाहन भी शामिल हैं।
कई वाहनों पर अब 28% की जगह 18% GST लगेगा। इनमें 1200 सीसी तक के इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली कारें शामिल हैं, जैसे निसान मैग्नाइट, फ्रॉन्क्स, टाटा पंच, हुंडई एक्टर, मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा। 1500 सीसी तक के इंजन और 4000 मिमी से कम लंबाई वाली डीजल गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। फैक्टरी से एंबुलेंस के रूप में तैयार होकर आने वाली एंबुलेंस भी इसी श्रेणी में शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन गाड़ियों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों और उनके पार्ट्स पर भी 5% GST लगेगा। साइकिल और उसके पार्ट्स पर भी 5% GST है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर पहले से ही 5% GST लागू है।
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और उनके पार्ट्स पर 18% GST लगेगा, जबकि 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर 40% GST लगेगा।