सुप्रीम कोर्ट ने केरल में खराब सड़कों और टोल वसूली को लेकर NHAI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 12 घंटे के ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बावजूद लोगों से टोल लेना अन्यायपूर्ण है। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-544 के एदप्पल्ली-मनुथी खंड से जुड़ा है, जहां सड़क की खराब हालत के कारण यात्रा का समय कई गुना बढ़ गया है।
NHAI ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने टोल वसूली पर रोक लगाई थी। NHAI ने जाम का कारण एक ट्रक का पलटना बताया, जिसे ‘ईश्वर की मर्जी’ करार दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह खराब रखरखाव का नतीजा है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब यात्रा में इतना अधिक समय लग रहा है तो लोग टोल क्यों चुकाएं? कोर्ट ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समस्या देशव्यापी है और बुनियादी ढांचे की कमियों को दर्शाती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि NHAI अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है और खराब सड़कों पर टोल वसूलना जनहित के खिलाफ है।